क्रेडिट और डेबिट कार्ड धारक ध्यान दें! 1 अक्टूबर से बदलेंगे भुगतान नियम
देशभर में बढ़ते साइबर फ्रॉड के मामलों पर शिकंजा कसने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) अगले महीने से अहम बदलाव करने जा रहा है.
दरअसल, RBI क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड यूजर्स के लिए 1 अक्टूबर से कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन (सीओएफ कार्ड टोकनाइजेशन) नियम ला रहा है।
RBI के मुताबिक इस नियम के लागू होने के बाद कार्डधारकों को ज्यादा सुविधाएं और सुरक्षा मिलेगी।
आपको बता दें कि पहले यह नियम 1 जनवरी 2022 से लागू होने वाला था, लेकिन अब RBI ने इस डेडलाइन को 6 महीने के लिए बढ़ाकर 30 जून कर दिया है।
बाद में RBI ने इसकी डेडलाइन फिर से बढ़ाकर 1 अक्टूबर 2022 कर दी।
ऐसे में RBI ने सभी क्रेडिट और डेबिट कार्ड डेटा ऑनलाइन, पॉइंट-ऑफ-सेल और इन-ऐप ट्रांजैक्शन को एक में मर्ज करके यूनिक टोकन जारी करने को कहा है।
जब आप लेन-देन के लिए अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं, तो लेन-देन 16-अंकीय कार्ड नंबर, समाप्ति तिथि, सीवीवी के साथ-साथ एक बार के पासवर्ड या लेनदेन पिन जैसी जानकारी पर आधारित होता है।
लेन-देन तभी सफल होता है जब इन सभी सूचनाओं को सही ढंग से दर्ज किया जाता है।
टोकनकरण वास्तविक कार्ड विवरण को "टोकन" नामक एक अद्वितीय वैकल्पिक कोड में बदल देगा।
कार्ड, टोकन अनुरोधकर्ता और डिवाइस के आधार पर यह टोकन हमेशा अद्वितीय रहेगा।