Guwahati Lockdown Extended : गुवाहाटी में 1 सप्ताह के लिए बढ़ाए गए Lockdown की गाइडलाइंस जारी

असम राज्य के स्वास्थ्य और वित्त मंत्री Himanta Biswa Sarma ने कहा कि नागरिक समिति के साथ उचित परामर्श के बाद, KAMRUP (M) जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने नागरिक समिति द्वारा 2 सप्ताह के लिए Lockdown का सुझाव दिया था।
हालांकि, मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने असम के Chief Secretary को एक सप्ताह के लॉकडाउन की सिफारिश की है, “हम 2 सप्ताह का लॉकडाउन नहीं चाहते हैं, लेकिन बाद में हम क्रमशः चौथे सप्ताह में मानक को कम कर देंगे।”
Himanta Biswa Sarma ने कहा कि यह निर्णय Chief Secretary द्वारा लिया जाएगा और हम 12 जुलाई को राज्य के हितधारकों के साथ परामर्श के बाद घोषणा करेंगे।
यह भी पढ़े : देश में डरा रही कोरोना की रफ्तार ।। कोरोना वायरस अपडेट्स
निषिद्ध क्रियाएँ (Prohibited Activity)
1. निर्दिष्ट क्षेत्र (Specified area) में व्यक्तियों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित (Prohibited) रहेगी। सभी निजी वाहनों की आवाजाही (Movement) पर प्रतिबंध है और किसी भी नागरिक को निजी दो और चार पहियों वाहनों के साथ घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, चिकित्सा आपातकाल (Medical Emergency) को छोड़कर।
2. सभी सरकारी कार्यालय (Government Offices), स्वायत्त (Autonomous) / अधीनस्थ (Subordinate) कार्यालयों और निजी कार्यालयों (Private Offices) के कार्यालय बंद रहेंगे ।
3. सभी व्यावसायिक (Business) / वाणिज्यिक (Commercial) प्रतिष्ठान, दुकानें और व्यापार गतिविधियां (Trade Activities) बंद रहेंगी – केवल किराने (Grocery Shop) की दुकानों को सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे के बीच संचालित करने की अनुमति है। दुकानदारों और ग्राहकों को मास्क पहनना, दस्ताने पहनना और सामाजिक दूरी बनाए रखना होगा।
4. सभी औद्योगिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, सिवाय सतत प्रक्रिया के उद्योगों को कार्य करने की अनुमति दी जाएगी, परिसर में रहने वाले कार्यबल के अधीन और Lockdown की अवधि के दौरान बाहर की ओर / भीतर की आवाजाही की अनुमति नहीं दी जाएगी ।
5. सभी सार्वजनिक परिवहन सेवाएं निलंबित रहेंगी ।
6. सभी Hospitality सेवाएं निलंबित रहेंगी ।
7. सभी शैक्षणिक (Educational), अनुसंधान (Research), प्रशिक्षण (Training), कोचिंग संस्थान (Coaching Institution) बंद रहेंगे ।
8. पूजा के सभी स्थान जनता (Public) के लिए बंद रहेंगे। बिना किसी अपवाद के किसी भी धार्मिक मण्डली की अनुमति नहीं दी जाएगी।
9. सभी सामाजिक / राजनीतिक / खेल / मनोरंजन / शैक्षणिक / सांस्कृतिक / धार्मिक कार्य सभा को वर्जित किया जाएगा ।
10. अंतिम संस्कार के मामले में 20 से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं दी जाएगी।
11. लोगों के सभी non-essential और avoidable movement पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।
12. सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबंधित है और जुर्माना के साथ दंडनीय होगा, जैसा कि स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अपने कानूनों, नियमों या विनियमों के अनुसार निर्धारित किया जा सकता है।
13. सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटका, तंबाकू आदि का सेवन और बिक्री प्रतिबंधित है।


